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Political (राजनीतिक) Advocacy Programme

 यह राजनीति से संबंधित मुद्दों पर बातचीत का मंच है l

राजनीतिक व्यवस्था से व्यथित पक्षकार

  1. आम जनता / समुदाय 
  2. सक्षम पक्षकार 

 राजनितिक मुद्दे जैसे :

  1. राजनीति में मिडिया का सकारात्मक प्रभाव एवं मौलिक विश्लेषण l
  2. केंद्र की सरकार l
  3. प्रदेश की सरकार l
  4. निगम की सरकार l
  5. पंचायतीराज संस्थाए l
  6. लोकसभा एवं राज्यसभा में उठाए जाने योग्य मुद्दों पर चिन्तंन एवं आलेख l  
  7. न्यायपालिका और विधायिका का आपसी समन्वयन l 

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मंत्रिपरिषद की बैठक , दिनांक 09 जुलाई 2024

छत्तीसगढ़ प्रदेश के  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दिनांक 09 जुलाई 2024 को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए - मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत्त वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ह

विभागीय जाँच प्रक्रिया ०१

  विभागीय जाँच प्रक्रिया (Procedure of Department Inquiry) 1. विभागीय जाँच का प्रारम्भ- विभागीय जाँच हेतु जब कोई प्रकरण अनुशासनिक अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। तब आरम्भिक स्थिति में तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होता है. जो इस प्रकार है-  (1) आरोप पत्र तैयार किया जाना- विभागीय जाँच के प्रारंभ करने की जो प्रथम महत्वपूर्ण कार्यवाही है, वह अनुशासनिक अधिकारी द्वारा, जिस कदाचरण हेतु विभागीय जाँच का निर्णय लिया गया है. आरोप-पदों का तैयार किया जाना है। आरोप पत्र तैयार करना 'सी.जी.सी.एस.सी. सी.ए. नियम के अधीन एक आज्ञापक (Mandatory) कार्यवाही है। इस प्रकार सी.जी.सी.एस.सी.सी.ए. नियम के नियम 14 (3) में अपचारी अधिकारी को एक आरोप पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतया निम्न ब्यौरे होंगे-  (ⅰ) लगाए गए आरोप या आरोपों का विवरण( Discription of Charges ), (in) आरोपों पर अभिकथन ( Statement of Allegations ),  (ii) अभिलेखीय साक्ष्यों की सूची ( List of documentary evidence ),  (iv) साक्षियों की सूची ( List of witnesses )। (2) अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र जारी किया जाना - सी.जी.सी.एस.

बिलासपुर न्यायालय हेतु न्यायमित्र

  प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय हेतु अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय हेतु न्यायमित्र की पैनल सूची श्री अब्दुल सलीम कुरैशी श्रीमती नवनीता पाण्डेय श्री रमेश मिश्रा श्री शिवानंद घेण्डे श्रीमती सुनीता ठाकुर श्रीमती अजिता खरे श्री प्रशांत गनोरकर श्री लखन लाल महिलांग श्रीमती मौसमी जांगड़े श्रीमती आलोक सरकार श्री अवधेश सोनी कुमारी हेमलता सुश्री स्वर्णप्रभा महापात्र श्री रविशंकर तिवारी श्री लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा श्रीमती नीता चौबे सुश्री सरोज चौरसिया श्री आदर्श कुमार गुप्ता श्रीमती कामना तिवारी श्री देवेन्द्र कुमार जांगड़े श्रीमती प्रभा शर्मा श्री प्रवीन सिंह ठाकुर श्रीमती उमा साही श्री रज्जाक खान श्रीमती वी० श्रद्धा राव श्री भरत लोनिया श्री सतीष कुमार यादव श्री मनीश कुमार पाठक श्रीमती किरन मिश्रा श्रीमती नीलम सिंह श्रीमती रेशमा गुल खान श्री मनोज कुमार चौबे श्रीमती चित्रलेखा वर्मा श्रीमती मीनाक्षी राठौर सुश्री श्रद्धा तिवारी कुमारी शीतला खरे कुमारी गेस टण्डन श्रीमती फुलमनी गोयल श्री ज्योतिन्द्र उपाध्याय कुमारी निशा तोलवानी श्रीमती कविता आर्या श्री शिवशंकर साहू सुश्री मनीशा निर्मलकर श्री