1. This Web
Portal can be used by Indian citizens to file RTI application online and also
to make payment for RTI application online. First appeal can also be filed
online.
2. An applicant
who desires to obtain any information under the RTI Act can make a request
through this Web Portal to the Ministries/Departments of Government of India.
3. On clicking
at "Submit Request", the applicant has to fill the required details
on the page that will appear. The fields marked * are mandatory while the
others are optional.
4. The text of
the application may be written at the prescribed column.
5. At present,
the text of an application that can be uploaded at the prescribed column is
confined to 3000 characters only.
Only
alphabets A-Z a-z number 0-9 and special characters , . - _ ( ) / @ : & ? \
% are allowed in Text for RTI Request application.
6. In case an
application contains more than 3000 characters, it can be uploaded as an
attachment, by using column "Supporting document".
Do not
upload Aadhar Card or PAN Card or any other personal Identification (Except BPL
Card).
PDF file
name should not have any blank spaces.
7. After
filling the first page, the applicant has to click on "Make Payment"
to make payment of the prescribed fee.
8. The
applicant can pay the prescribed fee through the following modes:
(a) Internet
banking;
(b) Using
credit/debit card of Master/Visa;
(c) Using UPI
(d) Using RuPay
Card.
9. Fee for
making an application is as prescribed in the RTI Rules, 2012.
10. After making
payment, an application can be submitted.
11. After making
payment, if applicant didn’t receive the registration number then applicant is
advised to wait for the 24-48 working hours as registration number will be
generated after reconciliation. Please do not make additional attempt to make
payment again. If it is not generated within 24-48 hours kindly send an e-mail
at helprtionline-dopt[at]nic[dot]in with transaction details.
12. No RTI fee
is required to be paid by any citizen who is below poverty line as per RTI
Rules, 2012. However, the applicant must attach a copy of the certificate
issued by the appropriate government in this regard, along with the
application.
13. On
submission of an application, a unique registration number would be issued,
which may be referred by the applicant for any references in future.
14. The
application filed through this Web Portal would reach electronically to the
"Nodal Officer" of concerned Ministry/Department, who would transmit
the RTI application electronically to the concerned CPIO.
15. In case
additional fee is required representing the cost for providing information, the
CPIO would intimate the applicant through this portal. This intimation can be
seen by the applicant through Status Report or through his/her e-mail alert.
16. For making
an appeal to the first Appellate Authority, the applicant has to click at
"Submit First Appeal" and fill up the page that will appear.
17. The
registration number of original application has to be used for reference.
18. As per RTI
Act, no fee has to be paid for first appeal.
19. The
applicant/the appellant should submit his/her mobile number to receive SMS
alert.
20. Status of
the RTI application/first appeal filed online can be seen by the
applicant/appellant by clicking at "View Status".
21. All the
requirements for filing an RTI application and first appeal as well as other
provisions regarding time limit, exemptions etc., as provided in the RTI Act,
2005 will continue to apply.
यह पोर्टल आरटीआई आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पैमेंट
गेटवे युक्त पोर्टल है। भारतीय स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, मास्टर/वीसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड, RuPay कार्ड और UPI. के माध्यम से
भुगतान किया जा सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से भारतीय नागरिकों द्वारा केंद्र
सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और अन्य प्राधिकारी को आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील
की जा सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकारों के अधीन अन्य लोक
प्राधिकरणों को आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील नहीं की जानी चाहिए।
कृपया,
आवेदन/अपील करते समय अनुदेशों को ध्यान-पूर्वक पढ़ लें।
Note : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार सहित राज्य सरकारों के
अंतर्गत लोक प्राधिकारियों हेतु इस पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदन न करें। अगर
ऐसा किया जाता है,
तो आवेदन लौटा दिया जाएगा, बिना आवेदन शुल्क लौटाए।
आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करने के लिए दिशा-निर्देश
1. इस वेब पोर्टल को भारतीय नागरिकों द्वारा ऑनलाइन आरटीआई
आवेदन दर्ज करने और साथ ही आरटीआई आवेदन के ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रयोग किया
जा सकता है । प्रथम अपील भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है।
2. एक आवेदक जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई
जानकारी प्राप्त करना चाहता है, इस वेब पोर्टल
के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध कर सकता है।
3. "आवेदन करें" क्लिक करने पर, आवेदक को प्रकट होने वाले पृष्ठ पर अपेक्षित ब्यौरा भरना
होगा। * चिन्हित फील्ड अनिवार्य हैं जबकि अन्य वैकल्पिक हैं।
4. आवेदन की विषयवस्तु निर्धारित स्तम्भ में लिखी जाएगी।
5. वर्तमान में, आवेदन की विषयवस्तु जिसे निर्धारित स्तम्भ में अपलोड किया जा सकता है, 3000 कैरेक्टर तक ही सीमित है।
6. 3000 कैरेक्टर से अधिक वाले आवेदन को "र्स्पोटिंग
डोकूमेंट" के स्तम्भ का प्रयोग करके संलग्नक (अटैचमेंट) के रूप में अपलोड
किया जा सकता है।
7. प्रथम पृष्ठ को भरने के बाद, आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए "मेक पेमेंट" पर
क्लिक करना होगा।
8. आवेदक निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित माध्यमों से
कर सकता है :-
(क) एसबीआई के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग द्वारा।
(ख) मास्टर/वीजा के क्रेडिट/डेबिट कार्ड का प्रयोग करके।
(ग) रुपे कार्ड का प्रयोग करके।
9. आवेदन के लिए शुल्क, आरटीआई नियमावली,
2012 में निर्धारित है।
10. भुगतान करने के बाद, किसी आवेदन को सबमिट/दर्ज किया जा सकता है।
11. आरटीआई नियमावली, 2012 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे आने वाले किसी भी नागरिक को कोई भी आरटीआई शुल्क
अदा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आवेदक को आवेदन के साथ समुचित सरकार
द्वारा इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र की प्रति अवश्य ही संलग्न करनी होगी।
12. आवेदन सबमिट करने के पश्चात्, एक यूनीक पंजीकरण संख्या जारी होगी, जिसका प्रयोग आवेदक द्वारा भविष्य में किसी भी संदर्भ के
लिए उल्लेख किया जा सकता है।
13. इस वेब पोर्टल द्वारा दर्ज किया गया आवेदन इलेक्ट्रॉनिक
माध्यम से संबंधित नोडल अधिकारी को आगे बढ़ाया जाएगा जो आवेदन को इलेक्ट्रानिक
माध्यक से संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तक पहुंचाएगा।
14. यदि जानकारी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शुल्क आवश्यक
हो तो,
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक
को सूचित करेगा। इस सूचना को आवेदक द्वारा स्थिति रिपोर्ट या अपने ई-मेल अर्लट
द्वारा देखा जा सकता है।
15. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने के लिए अपीलकर्ता को
"प्रथम अपील करें" पर क्लिक करना होगा और प्रकट होने वाले पृष्ठ को
भरना होगा।
16. संदर्भ के लिए मूल आवेदन की पंजीकरण संख्या का प्रयोग किया
जाएगा।
17. सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार, प्रथम अपील के लिए कोई भी शुल्क अदा नहीं करना है।
18. आवेदक/अपीलकर्ता को एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए अपना
मोबाइल नंबर देना चाहिए।
19. आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन दर्ज आरटीआई आवेदन/प्रथम
अपील की स्थिति रिपोर्ट "स्थिति देखें" पर क्लिक करके देखी जा सकती है।
20. आरटीआई आवेदन एवं प्रथम अपील दर्ज करने के लिए सभी
अपेक्षाएं और आयु सीमा,
छूट इत्यादि से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दिया गया है लागू रहेंगे।
Comments
Post a Comment