चिकित्सा व्यवसायियों से देश के हर एक नागरिकों को यह जानकारी लेनी चाहिए :- 1. क्या आपको नर्सिंग होम एक्ट लागू होने की जानकारी है ? हाँ नहीं 2. क्या आपका क्लिनिक / अस्पताल जिसमे आप चिकित्सा व्यवसाय कर रहे है , वह नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रवाधानुसार विधिवत पंजीकृत है ? हाँ नहीं 3. क्या आपको इस बात की जानकरी है कि, नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रवाधानुसार क्लिनिकल स्थापना का विधिवत पंजीयन कराये बिना चिकित्सा व्यवसाय करना वर्तमान समय में और लागु कानून व्यवस्था में अपराध है ? हाँ नहीं 4. क्या आप मरीजों को चिकित्सा परामर्श देने के उपरांत उनके चिकित्सा सारांश एवं प्रिस्क्रिप्शन अभिलेखों को विधिवत पंजीकृत एवं संधारित करते हैं और आप मरीजो को उसकी प्रतिलिपि प्रदान करते है ? हाँ नहीं 5. क्या आप बायो मेडिकल व
जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रश्न 1. क्या जानकारी मांगी जा सकती है? उत्तरः "सूचना" से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है। प्रश्न 2. आवेदन कैसे करें? उत्तरः- जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध। कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए - (क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी या राज्य जनसूचना अधिकारी। (ख) यथास्थिति केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारी या राज्य सहायक जनसूचना अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दि